CGPSC घोटाला: हत्या से भी जघन्य अपराध, लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर - हाईकोर्ट

 

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध बताया है। न्यायमूर्ति बीडी गुरु की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ ही डिप्टी कलेक्टर बने शशांक गोयल और उनकी पत्नी भूमिका कटियार की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति की हत्या से केवल एक परिवार प्रभावित होता है, जबकि लाखों अभ्यर्थियों का करियर बर्बाद करने से पूरा समाज प्रभावित होता है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दोनों आरोपियों को 6 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। CGPSC की 2020-2022 की भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की थी। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भी न्यायालय को सौंपी थी, जिसमें कथित तौर पर कई नेताओं, अधिकारियों और प्रभावशाली व्यापारियों के रिश्तेदारों का चयन किया गया था।

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मामला उच्च न्यायालय पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच CBI को सौंप दी थी। इस मामले में तत्कालीन CGPSC अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी पर अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। सोनवानी के करीबी माने जाने वाले रायपुर के उद्योगपति बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के निदेशक श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था।

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CBI ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सोनवानी को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान बजरंग पावर के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में टामन के भतीजे साहिल सोनवानी, श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार की भी गिरफ्तारी हुई थी। इसी क्रम में शशांक और उनकी पत्नी भूमिका कटियार ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई थी, जिसे अब न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस घटनाक्रम ने प्रदेश के लाखों युवाओं के बीच न्याय की उम्मीद जगाई है, जो इस भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित धांधली से निराश थे।

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