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राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण और मवेशियों के मामले में हाईकोर्ट सख्त, दो सप्ताह में कार्ययोजना पेश करने के निर्देश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मवेशियों के जमावड़े और अतिक्रमण के बढ़ते मामलों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य शासन को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें सड़कों की बदहाली, राजमार्गों पर मवेशियों की भीड़ और ढाबों के आसपास वाहनों के अनधिकृत जमावड़े जैसे मुद्दों को उठाया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सड़कों की खराब स्थिति में सुधार न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और शासन तथा संबंधित विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। न्यायालय ने विशेष रूप से पेंड्रीडीह बाईपास पर सड़क किनारे बने अवैध ढाबों को हटाने का स्पष्ट आदेश दिया था। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस बाईपास और इससे जुड़े मार्गों पर बने कई अवैध ढाबों और दुकानों को हटाया है। यह कार्रवाई ढाबों के सामने खड़े वाहनों के कारण हो रही दुर्घटनाओं और जनहानि की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
राज्य शासन की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया है कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, सड़क सुरक्षा के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जा रही है, जिसे परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर आम जनता से भी राय मांगी जा रही है। प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
पिछली सुनवाई में शासन ने रायपुर के धनेली से सड्डू और जोरा तक जाने वाली सड़क के कार्य को 25 अप्रैल तक पूरा करने की जानकारी दी थी। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा 7 दिसंबर 2024 को एक शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 9.5 किलोमीटर लंबी धनेली-सड्डू सड़क की मरम्मत और सड्डू से जोरा के बीच 7.5 किलोमीटर की सबसे खराब सड़क को पूरी तरह से उखाड़कर नया बनाने की बात कही गई थी।
मंगलवार को प्रदेश की खराब सड़कों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान याचिका पर भी सुनवाई हुई। न्यायालय ने सड़क परिवहन मंत्रालय को धनेली से नरहदा रोड और तिफरा से पेड्रीडीह रोड की वर्तमान स्थिति पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सेंदरी जंक्शन के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 'रेफरेंस रोड ऑफ छत्तीसगढ़' मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। पूर्व की सुनवाई में न्यायालय ने धनेली-सड्डू-जोरा सड़क के कार्य में अत्यधिक विलंब पर नाराजगी जताई थी और सेंदरी बाईपास के कार्य को लेकर भी जवाब मांगा था।
मेंटल अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति का डिटेल देने के मुख्य सचिव को निर्देश
एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में, सेंदरी स्थित मानसिक अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को रिक्त पदों पर नियुक्त डॉक्टरों के नाम, संख्या और नियुक्ति की तिथि सहित विस्तृत शपथपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। प्रदेश में मानसिक रोगियों के इलाज के लिए यह एकमात्र सरकारी अस्पताल है, जहां सुविधाओं और नियमों के पालन में कमी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान भी लिया है और पिछली सुनवाई में भर्ती प्रक्रिया की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
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