रायपुर| कोरबा स्थित सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के खिलाफ ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। पूर्व कर्मचारी कमला बाई द्वारा दर्ज शिकायत के बाद यह मामला सामने आया।
शिकायत का विवरण…
कमला बाई ने 20 दिसंबर 2023 को पीएफ कार्यालय, बिलासपुर, और सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, कोरबा में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वे 2014 से संस्थान में कार्यरत थीं, लेकिन उन्हें ईपीएफ और अन्य लाभ नहीं दिए गए।
जांच और कार्यवाही…
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II, गौरव डोगरा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रवर्तन अधिकारी शिव श्रीवास को जांच के लिए निर्देशित किया। धारा 7ए के तहत कार्यवाही की गई, जिसमें 2014 से 2024 तक की अवधि के रिकॉर्ड का गहन निरीक्षण किया गया। जांच में यह पाया गया कि संस्थान ने लगभग 33 कर्मचारियों के ईपीएफ में रु 1,01,43,617/- का भुगतान नहीं किया था।
Srishti College 7A Order 4-12-24 (1)
आदेश और दंड…
आयुक्त ने संस्थान को 60 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने का आदेश दिया है। यह कार्यवाही उन संस्थानों के लिए एक सख्त संदेश है जो ईपीएफ और श्रम कानूनों का पालन नहीं करते। कर्मचारी अधिकारों की रक्षा के लिए यह कदम सराहनीय है।