बिलासपुर जिले की के सरपंच और उपसरपंच को किया गया बर्खास्त,…….. आखिर क्या था कारण जानिए
बिलासपुर, : बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत बसिया की सरपंच उषा यादव और उप सरपंच बलदाऊ यादव को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय बिलासपुर ने मामले की जांच और सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
आरोप था कि सरपंच और उप सरपंच ने पंचायत की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान और डेयरी फार्म का निर्माण किया। शिकायत की पुष्टि के बाद, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36(1) के तहत दोनों को उनके पद से हटा दिया गया।
सरपंच द्वारा मकान निर्माण
जांच में पाया गया कि सरपंच उषा यादव और उनके पति कृष्ण कुमार यादव ने गोठान के नजदीक स्थित घास मद की जमीन (खसरा नंबर 231/1, रकबा 8.260 हेक्टेयर) पर पक्का मकान बनाना शुरू किया था। तहसीलदार बिलासपुर की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई। सरपंच ने अपने जवाब में भी मकान निर्माण की बात स्वीकार की।
उप सरपंच ने डेयरी फार्म बनाया
उप सरपंच बलदाऊ यादव पर भी शासकीय जमीन (खसरा नंबर 213/8, रकबा 0.607 हेक्टेयर) पर कब्जा कर डेयरी फार्म खोलने का आरोप था। जांच में पाया गया कि उन्होंने इस भूमि पर डेयरी फार्म का निर्माण किया, जो पूरी तरह अवैध था।
जांच के बाद कार्रवाई
आदेश के तहत बर्खास्तगी
शिकायत की जांच अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा की गई, जिसमें अतिक्रमण की पुष्टि हुई। इसके आधार पर एसडीएम ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान सरपंच और उप सरपंच ने अतिक्रमण की बात स्वीकार की।
अतिक्रमण के कारण हुई बर्खास्तगी
अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हुए भी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करना अस्वीकार्य है। उनके इस कृत्य से पंचायत की गरिमा और जनता का विश्वास कमजोर हुआ है।
अतिरिक्त कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से सरपंच उषा यादव और उप सरपंच बलदाऊ यादव को उनके पदों से हटा दिया।