लम्बी लडाई के बाद आखिरकार जी पी सिंह की हुई बहाली, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश…
रायपुर : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है । केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। 20 जुलाई 2023 को पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से पद पर बहाल करने का आदेश दिया गया है।
हम आपको बता दें कि बैच 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 केन्द्र गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया गया था। जिसको आईपीएस जी पी सिंह ने कैट में चुनौती दिया था।CAT ने 10 अप्रैल 2024 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय का आदेश को रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के का आदेश जारी किया था। गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका को खारिज कर दिया था।
इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर किया था, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया । सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने अब जाकर जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है । साथ ही उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेज दिया है। अब बहुत जल्द आई पी एस जी पी सिंह अपनी ज्वाईनिंग देंगे ।