छत्तीसगढ में हुए 2200करोड के शराब घोटाले में उपयोग किए गए नकली होलोग्राम मामलें की जांच में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
रायपुर : शराब घोटाले मामले सुप्रीम कोर्ट ने नकली होलोग्राम केस में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह रोक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस. ओक की कोर्ट ने लगाई है। इसमें प्रिज्म कंपनी के मालिक विधु गुप्ता की याचिक पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। नकली होलेग्राम केस में नोएडा यूपी के कसाना थाने में अपराध दर्ज हुआ है । नकली होलोग्राम केस छत्तीसगढ़ के 2200करोड के हुए शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने नोएडा के कसाना थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी जांच यूपी एसटीएफ कर रही थी। इस एफआईआर के आधार में यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में विधु गुप्ता को अरेस्ट किया गया था। अब यूपी एसटीएफ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है।