उल्टा चोर कोटवाल को डांटे यह कहावत इस देवीदास आर तारिक मो के मामले में फीट बैठता है……….. देवीदास के कंपनी द्वारा किया गया इकरारनामा के अनुसार तारिक को 2 करोड़ रूपए देने थे, रूपये न देने पड़े इसलिए थाने में कराया झूठा अपराध दर्ज
उल्टा चोर कोटवाल को डांटे यह कहावत इस देवीदास आर तारिक मो के मामले में फीट बैठता है……….. देवीदास के कंपनी द्वारा किया गया इकरारनामा के अनुसार तारिक को 2 करोड़ रूपए देने थे, रूपये न देने पड़े इसलिए थाने में कराया झूठा अपराध दर्ज
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ बिलासपुर के लिंक रोड स्थित वलराज सर्विस सेंटर के मालिक मोहम्मद तारिक द्वारा पूर्व मंत्री अशोक राव जी से लीज पर पेट्रोल पंप चलाने के लिए यह जमीन ली गई थी। अशोक राव जी के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उक्त जमीन को 2015 में के डी रिसोसेंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर देवीदास वाधवानी वगैरह है, जिन्होंने वलराज पेट्रोल पंप जिस जमीन पर संचालित हो रही है। उक्त जमीन को भूत पूर्व मंत्री अशोक राव की बेवा पत्नी से खरीदी कर लिया। और पंजीयन कार्यालय में खाली जमीन बता कर झूठा नक्शा पेश कर रजिस्ट्री भी करा लिया इस तरह यहां भी सरकार को राजस्व का चूना लगाया दिया एवं
उक्त जमीन की सीट नंबर 24 प्लाट नंबर 8/2, कुल 2800 वर्गफीट है। इस पेट्रोल पंप से तारिक एवं उनके परिवार का भरण पोषण चलता था यह वलराज पेट्रोल पंप मात्र उसके परिवार का आय का एक जरिया था,उसको ख़ाली कराने के लिए देवीदास वगैरह ने वलराज सर्विस सेंटर के संचालक मोहम्मद तारिक से 16-10-2019 को एक इकरारनामा के.डी रिसोसेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ईश्वर प्रसाद साहू और तारिक के बीच कराया गया ।
यह इकरारनामा एक पत्रकार कल्याण दास लालवानी के पास सुरक्षित है,उस इकरार नामा मे लिखित जानकारी के अनुसार कंडिका क्रमांक 5 पर लिखा है कि पक्षकार क्रमांक 2 यानी कि तारिक मो के द्वारा स्थल का रिक्त आडिट प्रदान किये जाने के ऐवज में प्रतिफल स्वरूप देवीदास वगैरह के कंपनी के बीच यह सहमति बनी है कि मौके पर बनाए जाने वाले व्यावसायिक परिसर में निर्माण के उपरांत देवीदास के द्वारा तारिक को उक्त काम्प्लेक्स के भूतल पर मुख्य मार्ग से लगी हुई,मुख्य मार्ग की दिशा में 20×20=400 scft की दुकान तारिक को देवीदास के कंपनी द्वारा निर्माण करवाकर दिया जाएगा।
इकरारनामा की कंडिका 6 में देवीदास कंपनी द्वारा उसके वारिसान या उसके अन्य कोई भी सम्बंधित किसी भी प्रकार का हक दावा,आपत्ति या अधिभार दर्शित नही करेंगा। दुकान को तारिक पूर्णतः मालिकाना हकसे चलाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
इकरारनामा के कंडिका 07 में व्यावसायिक परिसर के निर्माण में आने वाली समस्त लागत देवीदास वगैरह के कंपनी को करनी है। बिना किसी हिला हवाला के दुकान का स्वामित्व तारिक को बिना किसी प्रतिफल के तत्काल कब्जा सौंप दिया या जाएगा।
इकरारनामा कंडिका 10 में देवीदास वगैरह को 24 माह के अवधि में दुकान का निर्माण कराके तारिक को देना होगा। नही देने पर देवीदास वाधवानी को दुकान के ऐवज में तारिक को क्षतीपूर्ति स्वरूप 2 करोड़ रूपए प्रदान करना होगा । इकरार नामा में लिखे गए 2 करोड़ रुपये कंपनी,वारिसों, एवं सम्बन्धितों के ऊपर भी पूर्ण रूप से बंधककारी रहेंगे, देनदारी लागू रहेगा।
तारिक से यह इकरारनामा करवाकर पेट्रोल पंप उनके कब्ज़े से देवीदास वाधवानी एवं कंपनी द्वारा ले लिया गया। इकरारनामा को कराए हुए 24 माह पूर्ण हो चुका है ।अभी तक उक्त जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।जबकि 15 माह अतिरिक्त और बीत चुका है न तो तारिक को दुकान मिली है और नही क्षतीपूर्ति के 2 करोड़ रुपए देवीदास ने दिया है।तारिक़ को रुपए देवीदास एवं उसके कंपनी को न देने पड़े इसलिए 11 जुलाई 2022 को एक झूठा अपराध दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। मजे की बात यह है इस सरकार के पुलिस प्रशासन और संबंधित थाने दार ने उसकी बात नहीं सुना और ना ही दस्तावेज की कोई भी जांच पड़ताल किए बिना देवीदास के प्रभाव में आकर झूठा अपराध दर्ज कर तारिक को अवैध वसूली का धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया।
क्या राधास्वामी के पदाधिकारी एवं चेंबर और सेंट्रल पंचायत झूलेलाल भवन के पदाधिकारी को झूठे मामले में फसाकर जेल भेजना उचित है?
देवीदास के इन्हीं हरकतों की वजह से छत्तीसगढ़ चेंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने बिलासपुर अध्यक्ष देवीदास वाधवानी को बड़े बे आबरू कर पद से भी हटाया था।