छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिल्डर को पाया रेप का आरोपी, कोर्ट ने खारिज की याचिका, जानिए क्या है मामला

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिल्डर को पाया रेप का आरोपी, कोर्ट ने खारिज की याचिका, जानिए क्या है मामला

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिल्डर को पाया रेप का आरोपी, कोर्ट ने खारिज की याचिका, जानिए क्या है मामला

बिलासपुर : बलात्कार के आरोपी बिल्डर की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी को गुण दोष के आधार पर प्रकरण में निर्णय करने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता आशुतोष पांडेय के खिलाफ रायपुर पुलिस ने एट्रोसिटी एवं दुष्कर्म के मामले में अपराध दर्ज किया है। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि आरोपी अविनाश आशियाना अपार्टमेंट् का मालिक और व वह किरायदार थी। आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। बदनाम करने की धमकी देकर मई 2020 से सितंबर 2020 तक कई बार संबंध बनाया। गर्भ ठहरने पर गर्भ गिराने की दवा दी थी। इसके अलावा जातिगत गाली देने के आरोप भी लगाए गए। पुलिस ने जांच उपरांत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई को रद्द करने की मांग को लेकर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि पीड़िता ने पहले भी लिखित शिकायत की थी। बाद में 20 हजार रुपए लेकर समझौता की। इसके बाद उसने फिर से दूसरी शिकायत की है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे झूठे मामले में फसाया गया है। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने युवती को कई बार डरा धमका कर रेप किया। उनकी बातचीत और वाट्सएप मैसेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने सुनवाई उपरांत याचिका को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश को मामले में गुण दोष के आधार पर निर्णय करने का निर्देश दिया है।

Rajnish pandey

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