नियम विरुद्ध भुगतान करने वाले दो अधिकारी हुए निलंबित

नियम विरुद्ध भुगतान करने वाले दो अधिकारी हुए निलंबित

नियम विरुद्ध भुगतान करने वाले दो अधिकारी हुए निलंबित

बिलासपुर : लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक दो में लेखा अधिकारी का मोबाइल नंबर एनआइसी से बदलवाकर ठेकेदार को 30 लाख का भुगतान करने के मामले में शासन ने हाई कोर्ट डिवीजन में पदस्थ एसडीओ संजय श्रीवास्तव और सब इंजीनियर आरके मिंज को निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट की खास बिंदु यह है कि ठेकेदार को भुगतान करने वाले ईई अरविंद चौरसिया और प्रभारी ईई वाईएनके शास्त्री के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। वर्तमान में चौरसिया रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि शास्त्री संभाग दो में ईई की कमान संभाल रहे हैं।
संभाग क्रमांक दो के अंतर्गत वेयर हाउस रोड स्थित हाई कोर्ट जस्टिस बंगला, हाई कोर्ट के तृतीय तल में जजेस कान्फ्रेंस हाल व मीटिंग रूम साज सज्जा, इसी तल में डायनिंग हाल, किचन और वेटिंग लांज मरम्मत के लिए 29 दिसंबर 2012 को टेंडर जारी किया गया था। इसका टेंडर मां लक्ष्मी एजेंसी के प्रोपाइटर प्रियांश द्विवेदी को मिला। इसके दूसरे दिन यानी 30 दिसंबर को काम पूरा होना बता दिया। इसके बाद माप पुस्तिका खुद ही भरकर भुगतान के लिए बिल लेखा कार्यालय भेज दिया। Also Read – BJP सांसद ने CM साय से की सरकारी कर्मचारियों को केंद्र समान DA देने की मांग हालांकि लेखा कार्यालय ने बिल के नियम विपरीत होने के कारण इसे लौटा दिया। बाद में नंबर बदलकर ओटीपी हासिल किया और ठेकेदार को भुगतान कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर चीफ इंजीनियर संजय कोर्राम ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की। बीते दिनों उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्य अभियंता कार्यालय को सौंपी गई। रिपोर्ट में मुख्य दोषी कार्यपालन अभियंता अरविंद चौरसिया का कहीं उल्लेख नहीं है। मामले में हाई कोर्ट सब डिवीजन में पदस्थ संजय श्रीवास्तव और सब इंजीनियर आरके मिंज को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में पाया गया है कि एसडीओ और सब इंजीनियर ने मरम्मत का कार्य ही नहीं कराए हैं, लेकिन दोनों ने माप पुस्तिका में माप दर्ज कर भुगतान की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है ।

Rajnish pandey

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