रीवा मध्यप्रदेश : इस डॉक्टर को 3 वर्ष की मिली कठोर सजा, रीवा लोकायुक्त कोर्ट ने सुनायी सजा
रीवा मध्यप्रदेश : लोकायुक्त विशेष न्यायालय रीवा ने एक भ्रष्ट चिकित्सक को 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बताया गया कि आरोपी डॉक्टर ने मेडिको लीगल केस (एमएलसी) दाखिल करने के बदले 500 रुपये की मांग की। 2017 में पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई थी।
फिर डॉक्टर को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत 3 साल के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने और 13(1)डी, 13(2) आईपीसी, 1988 के तहत 4 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। 3000 रुपये।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर करचुलियान स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. वीके गर्ग को विशेष लोकायुक्त अदालत ने दो मई को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाया था. बताया जाता है कि 6 साल पहले शिकायतकर्ता राम यश तिवारी ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.
फरियादी ने कहा कि शिवेंद्र वर्मा के बेटे का हाथ टूट गया है. डॉक्टर एमएलसी बनाने की एवज में 500 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। रुपये नहीं देने पर वह मुझे प्रताड़ित कर रहा है। शिकायतकर्ता अपने साथ हो रहे भ्रष्टाचार को देख लोकायुक्त कार्यालय गया। उसके बाद मुकदमा संख्या 74/17 दर्ज कर चर्चा की गई।
डॉ. वीके गर्ग के मामले में लोकायुक्त विशेष अदालत ने 5 साल बाद 15 मार्च 2022 को चालान पेश किया. रीवा की विशेष अदालत में सुनवाई के बाद 2 मई को फैसला सुनाया गया। जहां 3 साल की कठोर कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।