गांजा तस्करी के आरोप में दो भाई सहित चार को 15 साल कैद, जुर्माना

गांजा तस्करी के आरोप में दो भाई सहित चार को 15 साल कैद, जुर्माना

गरियाबंद थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गए चार आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने 15-15 वर्ष की कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक विनोद भारत के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर 3 अक्टूबर 2021 को डीआरआई की टीम ने आंध्रप्रदेश पासिंग ट्रक को रोककर जांच की थी। जांच के दौरान ट्रक में मुरमुरा के बीच गांजा मिला था। इस मामले में भूपेन्द्र सिंह, चंद्रवीर सिंह, उसका भाई अमित कुमार, और डोरीलाल को तस्करी के आरोप में दोषी पाया गया।

डीआरआई ने बताया कि आरोपियों ने आंध्रप्रदेश से ट्रक में गांजा लोड किया और ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ होकर उत्तरप्रदेश, मथुरा ले जा रहे थे। भवानीपटना होते हुए छत्तीसगढ़ के रास्ते जब वे गरियाबंद पहुंचे, तो डीआरआई ने घेराबंदी कर ट्रक को रोका।

इस दौरान एक एसयूवी कार में सवार पांच से छह लोग ट्रक को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ट्रक रोके जाने पर वे फरार हो गए। डीआरआई ने ट्रक से 8 क्विंटल 33 किलो गांजा जब्त किया।

आरोपियों को पकड़े जाने के बाद स्पेशल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चला। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें 15-15 वर्ष की कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Rajnish pandey

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